लोन मोरेटोरियम (यानी लोन चुकाने की अवधि टालने) के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को अंतरिम राहत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर अगस्त तक कोई बैंक लोन अकाउंट एनपीए घोषित नहीं है तो उसे अगले दो महीने तक भी एनपीए घोषित न किया जाए. गौरतलब कि अगर किसी लोन की ईएमआई लगातार तीन महीने तक न जमा की जाए तो बैंक उसे एनपीए यानी गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित कर देते हैं